मुशहरी प्रखण्ड के बाड़ा जगन्नाथ पंचायत की मुखिया मंजू देवी द्वारा अपने पुत्र आदित्य कुमार के बैंक खाते पर नल-जल योजना की 31लाख रुपये हस्तांतरण कराए जाने के मामले में पंचायत की मुखिया मंजू देवी, पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया पुत्र (आदित्य कुमार), तीनो वार्डो(4,10 एवं 12) के वार्ड सदस्य, एवं वार्ड सचिव के द्वारा सरकारी राशी का दुरूपयोग करने हेतु पूरी तरह से दोषी पाए गए हैं। जिसके फलस्वरूप निवारण पदाधिकारी ने जिला पंचायत राज पदाधिकार, मुजफ्फपुर से अनुरोध है कि उक्त मामले का संज्ञान अपने स्तर से लेते हुए दोषी के विरूद्ध उचित कार्रवाई किया जाए व बीडीओ मुशहरी को आदेशित किया गया 15 दिनों के अंदर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।
विदित हो कि छात्र राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष सह नव मनोनीत प्रदेश महासचिव अमरेन्द्र कुमार ने मुशहरी प्रखण्ड के बाड़ा जगन्नाथ पंचायत के मुखिया द्वारा अपने पुत्र के बैंक खाते पर नल— जल योजना की राशि हस्तांतरण कराए जाने हेतु दोषी मुखिया को पदच्युत करते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का परिवाद लोक शिकायत में दर्ज किया था जिसके बाद कार्रवाई का आदेश पारित किया गया।
इधर, छात्र राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष सह नवमनोनित प्रदेश महासचिव अमरेन्द्र कुमार ने उक्त आदेश को चुनौती देते कहा कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी, मुज़फ़्फ़रपुर ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति व समानुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर 15 दिनों के अन्दर नियामानुसार कार्रवाई करते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के आदेश पारित कर टाल दिया गया, जबकि घोर अनियमितता की पुष्टि होने पर प्राथमिकी व अन्य कार्रवाई नहीं की।
उक्त आदेश के खिलाफ उन्होंने प्रथम अपील दायर की है।
जांच रिपोर्ट में ये हुआ खुलासा
प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुशहरी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक-07.01.2021 से प्रतिवेदित है कि ग्राम पंचायत राज बाड़ा जगन्नाथ, प्रखंड-मुशहरी के मुखिया के विरूद्ध पूर्व में दायर परिवाद पत्र को प्रखंड स्तरीय टीम ने जांच किया था। वर्तमान में पंचायत सचिव का स्थानान्तरण एवं नये पंचायत सचिव के आने के कारण अभिलेख पुनः निरीक्षण नहीं किया गया।
पूर्व में प्रखण्ड साख्यिकी पदाधिकारी से करायी गयी थी जिसमें प्राप्त प्रतिवेदन एवं पंचायत सचिव ग्राम-पंचायत राज बड़ा जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति वार्ड संख्या-04,10,12 के बैंक स्टेटमेन्ट आलोकनोपरान्त पाया कि ग्राम पंचायत राज बड़ा जगन्नाथ के वार्ड संख्या-04, 10 एवं 12 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सचिव द्वारा सात निश्चय अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु आपूर्तिकर्ता मुखिया पुत्र आदित्य कुमार को दिनांक 15.02.2019 को प्रत्येक वार्ड के लिए 1064000+1064000+1064000 कुल 3192000/-(एकतीस लाख बेरानवे हजार रूपये) उनके खाता में भेजा गया जो पंजीकृत नहीं था।
विदित हो कि आपूर्तिकर्ता आदित्य कुमार ग्राम-पंचायत राज के मुखिया मंजू देवी के पुत्र है। जाँच के क्रम में संज्ञान आने पर आपूर्तिकत्र्ता आदित्य कुमार ने दिनांक 02.08.2019 को वार्ड 04 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 1064000/-(दस लाख चैसठ हजार रूपये) एवं वार्ड 12 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को 1064000/-(दस लाख चैसठ हजार रूपये) तथा वार्ड 10 के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को दिनांक 31.07.2019 को 1064000/- (दस लाख चैसठ हजार रूपये) वापस किया गया।
निवारण पदाधिकारी का आदेश
लोेक प्राधिकार द्वारा 24.02.2021 को सुनवाई के क्रम मे जो प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उससे स्पष्ट है कि वार्ड संख्या-04, 10, 12 के लिए पंचायत- बाड़ाजगन्नाथ की मुखिया मंजू देवी एवं पंचायत सविच (नाम नमालूम) के द्वारा 15.02.2019 को (कुल तीनों वार्ड को) कुल 3192000/-(एकतीस लाख बेरानवे हजार रूपये) की राशि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त तीनों वाडों में चेक संख्या-32295, चेक संख्या-99, अन्य चेक संख्या लोक प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
उक्त तीनों चेक वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधक समिति के खाते से मुखिया मंजू देवी के पुत्र आदित्य कुमार के खाते में राशि हस्तांतरण किया गया है। विभागीय निदेश से स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के अन्तर्गत संबंधित पंचायत द्वारा प्राक्कलन के अनुरूप वार्ड क्रियान्वयनएवं प्रबंधन समिति को राशि का हस्तांतरण करनी है, और उक्त समिति ही विभाग के द्वारा कार्य समिति नियुक्त कि गई है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव ने मुखिया पुत्र आदित्य कुमार के खाते में सरकारी राशि में हस्तांतरण करने हेतु पूर्ण रूपेन दोषी है।
वार्ड क्रियान्वयन समिति द्वारा मुखिया पुत्र आदित्य कुमार के खाते में दिनांक 15.02.2019 को राशि भेजना और लगभग छः माह बाद दिनांक 02.08.2019 को वापस लेना, सरकारी राशि का गबन करने के उद्देश से हस्तांतरण करना स्पष्ट प्रमाणित होता है।
पुत्र का एजेंसी जब पंजीकृत था ही नहीं तो बिना आपूत्र्ति के 3192000/-(एकतीस लाख बेरानवे हजार रूपये) की बडी राशि अपने खाते में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति से मंगवाना विभागीय नियम की अवहेलना है। किसी योजना में कार्य के अनुरूप ही प्रथम किस्त के रूप में बहुत छोटी सी राशि अग्रिम देने का प्रवाधन है। जबकि मुखिया पुत्र आदित्य कुमार द्वारा 3192000/-(एकतीस लाख बेरानवे हजार रूपये) की राशि बिना कार्य के बदले उपलब्ध करा देना गबन की मंशा पुरी तरह से प्रमाणित होता है।
इसमें बाड़ाजगन्नाथ की मुखिया मंजू देवी उक्त पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया पुत्र (आदित्य कुमार), तीनो वार्डो के वार्ड सदस्य, एवं वार्ड सचिव के द्वारा सरकारी राशी का दुरूपयोग करने हेतु पूरी तरह से दोषी है।
इस बाबत निवारण पदाधिकारी ने लोक प्राधिकार को निदेश है कि उक्त मामले में 15 दिनों के अन्दर नियामानुसार कार्रवाई करते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का आदेश दिया और जिला पंचायत राज पदाधिकारी मुजफ्फपुर से अनुरोध किया गया कि उक्त मामले का संज्ञान अपने स्तर से लेते हुए दोषी के विरूद्ध उचित कार्रवाई किया जाए।मुजफ्फरपुर को भेजी है।
संवाददाता, प्रेमशंकर
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