मुजफ्फरपुर.........
जिले में आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा धारित शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। सत्यापन की संख्या अपेक्षाकृत कम होने के कारण जिला दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने नाराजगी प्रकट करते हुए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों को हिदायत दी है कि तीन अक्टूबर तक जिले में शस्त्र सत्यापन का 100% का लक्ष्य प्राप्त करें ।इस कार्य को गंभीरता पूर्वक करना सुनिश्चित किया जाए।
पूर्व में शस्त्र सत्यापन की अंतिम तिथि 29 सितंबर थी पुनः इसे 3 अक्टूबर तक बढ़ाया गया है और थाना वार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है।
जिला दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर ने निर्देश दिया है कि थाना वार शस्त्र पंजी के अनुसार सभी अनुज्ञप्तिधारियों को चौकीदार/ दफादार के माध्यम से लिखित सूचना भी तमिला कराएंगे ताकि सभी अनुज्ञप्ति धारियों को सूचना मिल सके।
साथ ही निर्देश दिया गया कि ऐसा पाया गया है कि मृत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के उतराधिकारियों द्वारा धारित शस्त्र को संबंधित थाना में जमा नहीं किया जाता है । प्रतिनियुक्त सभी डंडाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि अनुज्ञप्ति धारी के अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर चिपकाए गए फोटो से मिलान कर ही उसका शस्त्र सत्यापित करेंगे।
जिन शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों के द्वारा निर्धारित अवधि में शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया जाता है तो वैसे शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों की सूची निलंबन के प्रस्ताव के साथ जिलादण्डाधिकारी के कार्यालय में 5 अक्टूबर तक अचूक रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में 3544 लाइसेंसी हथियार है इसके विरुद्ध अभी तक लगभग 53% का सत्यापन किया गया है। इस आलोक में जिला दंडाधिकारी के द्वारा 100 फ़ीसदी सत्यापन करने का सख्त निर्देश दिया गया है।
मौर्य ध्वज एक्सप्रेस
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