बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधको को सख्त निर्देश दिया है कि जिले के सभी योग्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से परिपूर्ण करने हेतु 12 फरवरी से 27 फरवरी तक जो अभियान चलाया जा रहा है ,उसे लेकर मिशन मोड में कार्य करें। बैंकों को निर्देश दिया गया कि इस अभियान की सफलता के लिए विशेष कैंप को आयोजित करना एवं आवेदनों की स्वीकृति हेतु विशेष काउंटर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। मालूम हो कि सभी बैंकों को किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिन के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है।
बैठक में कृषि पशुपालन एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत करने हेतु पीएम किसान लाभार्थियों को जागरूक एवं प्रेरित करेंगे ताकि वे संबंधित बैंक शाखा में जाकर आवेदन दे सके ।साथ ही बैंकों की शाखाएं इन अधिकारियों को वैसे पीएम किसान लाभार्थी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है की सूची उपलब्ध कराएंगे ताकि वे केसीसी का लाभ लेने के लिए लाभार्थी तक पहुंच सके बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के परिपत्र के आलोक में ₹160000 तक के केसीसी ऋण हेतु कोई प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है ।बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसान केसीसी में दिए जाने वाले इस अवधि के दौरान रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिए वे अपने उस बैंक शाखा से संपर्क करें जहां उनका पीएम किसान खाता संधारित है ।साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई कि वैसे इच्छुक लाभुक जिनके पास केसीसी नहीं है अपने भू-धारिता की विवरणी एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज तथा उनके द्वारा बोई गई फसलों की विवरणी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की अधिसीमा के अधीन एक पन्ना का सरल फॉर्म भरकर अनुमोदन हेतु अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बैंक शाखा संबंधित सरकारी पोर्टल पर अथवा जगह का निरीक्षण कर इसके सत्यापन पश्चात लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे। पीएम किसान योजना के वैसे सभी लाभार्थी जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है आवश्यकता होने पर केसीसी की सीमा बढ़ाने के लिए भी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि भारतीय बैंक संघ द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड में ₹300000 तक की सीमा पर ऋण के लिए प्रक्रिया, प्रलेखन, निरीक्षण और फोलियो शुलुक के साथ-साथ अन्य सेवा शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क पर छूट की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। बसुधा केंद्रों( सहज कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से भी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए निर्गत सरल फॉर्म भर सकते हैं। निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने किसान क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और वित्त मान के अनुरूप नई सीमा की मंजूरी के लिए भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में कृषि पशुपालन एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत पंजीकृत करने हेतु पीएम किसान लाभार्थियों को जागरूक एवं प्रेरित करेंगे ताकि वे संबंधित बैंक शाखा में जाकर आवेदन दे सके ।साथ ही बैंकों की शाखाएं इन अधिकारियों को वैसे पीएम किसान लाभार्थी जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है की सूची उपलब्ध कराएंगे ताकि वे केसीसी का लाभ लेने के लिए लाभार्थी तक पहुंच सके बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के परिपत्र के आलोक में ₹160000 तक के केसीसी ऋण हेतु कोई प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है ।बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थी किसान केसीसी में दिए जाने वाले इस अवधि के दौरान रियायती संस्थागत ऋण का लाभ उठाने के लिए वे अपने उस बैंक शाखा से संपर्क करें जहां उनका पीएम किसान खाता संधारित है ।साथ ही इस बात की भी जानकारी दी गई कि वैसे इच्छुक लाभुक जिनके पास केसीसी नहीं है अपने भू-धारिता की विवरणी एवं भूमि से संबंधित दस्तावेज तथा उनके द्वारा बोई गई फसलों की विवरणी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की अधिसीमा के अधीन एक पन्ना का सरल फॉर्म भरकर अनुमोदन हेतु अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बैंक शाखा संबंधित सरकारी पोर्टल पर अथवा जगह का निरीक्षण कर इसके सत्यापन पश्चात लाभुकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे। पीएम किसान योजना के वैसे सभी लाभार्थी जिनके पास पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड मौजूद है आवश्यकता होने पर केसीसी की सीमा बढ़ाने के लिए भी अपने बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं ।बैठक में इस बात की भी जानकारी दी गई कि भारतीय बैंक संघ द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड में ₹300000 तक की सीमा पर ऋण के लिए प्रक्रिया, प्रलेखन, निरीक्षण और फोलियो शुलुक के साथ-साथ अन्य सेवा शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क पर छूट की सुविधा प्रदान किया जा रहा है। बसुधा केंद्रों( सहज कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से भी पीएम किसान लाभार्थियों के लिए निर्गत सरल फॉर्म भर सकते हैं। निष्क्रिय किसान क्रेडिट कार्ड धारक अपने किसान क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने और वित्त मान के अनुरूप नई सीमा की मंजूरी के लिए भी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
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